पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए तैयार की गई योजना है। इस योजना कि शुरू होने की तारीख 1/12/2018 है। इस योजना के अंतर्गत, भारत के सभी किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹६,००० दिए जाएंगे, जो कि हर चार महीने में ₹२,००० की तीन किश्तों में उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
पात्रता: पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना के लिए, किसान स्वयं या उसकी पत्नी या बेटा/बेटी पात्र हो सकते हैं। राज्य सरकार किसानों के दस्तावेजों की जांच करके पात्र परिवारों को यह सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता किसान के बचत खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना के लिए पात्रता:
- जिन किसानों की भूमि दो हेक्टर या उससे कम हो, वे सभी किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- एक परिवार में केवल एक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना के लिए अपात्र:
- संविधानिक पद पर होने वाले या पूर्व पद पर होने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सेवानिवृत्त व्यक्ति जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। (मल्टी टास्किंग स्टाफ, श्रेणी क्रमांक चार, ग्रुप डी कर्मचारी) इसके अलावा।
- जिन व्यक्तियों ने पिछले वर्ष आयकर भरा हो, ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट जैसे पद पर होने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना के लिए आवेदन करते समय, आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे:
- आधार कार्ड: यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जिसमें आपकी फोटो, नाम, पता, जन्म तिथि और आधार नंबर होते हैं।
- बचत बैंक खाता: आपको अपने बचत बैंक खाता की डिटेल्स प्रदान करनी होगी, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम और IFSC कोड होते हैं।
- भूमि स्वामित्व अभिलेख: आपको अपनी भूमि की मालकी का सबूत दिखाने के लिए भूमि स्वामित्व अभिलेख देना होगा।
- राशन कार्ड: यह एक अन्य पहचान पत्र है, जिसमें आपके परिवार के सदस्यों के नाम, फोटो और राशन कार्ड नंबर होते हैं।
पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना के लिए आवेदन करते समय, यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी दस्तावेज़ सही और समय रहते प्रदान किए हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नंबर:
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको हर प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की है। इस जानकारी के अलावा और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 दिए गए हैं। यहां संपर्क करें।